ताजा खबर
कांग्रेस की रैली में 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी' की गूंज, मणिशंकर अय्यर मूवमेंट की यादें हुईं ताजा   ||    मुझे दलील रखने दें... सॉलिसिटर जनरल देते रहे दलील, CJI सूर्यकांत बोले- हम अंतरिम जमानत देते हैं, सिब...   ||    AUS vs ENG: भारत के खिलाफ फेंकी थी 1 ओवर में 9 गेंद, लगाई थी वाइड की लाइन, उसके दम पर एडिलेड टेस्ट ज...   ||    On This Day in 1979: जब पिच पर एल्युमीनियम बैट ने बंद करा दिया टेस्ट मैच, बदलने पड़ गए क्रिकेट के नि...   ||    BCCI का भारतीय टीम के लिए नया फरमान, प्लेयर्स को अल्टीमेटम! किसी भी कीमत पर खेलने होंगे ये 2 मैच   ||    इंग्लैंड ने चली चाल, एशेज में वापसी करने के लिए प्लेइंग XI में बड़ा बदलाव, जोश टंग की एंट्री   ||    चाहे जितना फ्लॉप हो टी20 टीम में इन 2 खिलाड़ियों की जगह है पक्की, आखिर क्यों प्लेइंग XI से बाहर नहीं...   ||    आज से अमेरिका लेगा भारतीयों के खिलाफ एक्शन? H-1B और H-4 वीजा के लिए छोड़नी पड़ेगी प्राइवेसी   ||    'मेरा बेटा बहुत...', सिडनी में हमला करने वाले आतंकी की मां का आया बयान, गोलीबारी पर जानें क्या कहा   ||    ब्रिटेन से निकाले जाएंगे लाखों मुसलमान! भारत पर सबसे ज्यादा असर कैसे?   ||   

सिम कार्ड (Sim Card) खरीदने के नियमों में बदलाव; अब 18 साल से काम उम्र की व्यक्ति अपने दस्तावेज पर नहीं खरीद पायेगी सिम कार्ड

Photo Source :

Posted On:Thursday, September 30, 2021

न्यूज़ हेल्पलाइन - मुंबई, ३० सितम्बर, २०२१ दूरसंचार विभाग नए मानदंड लेकर आया है जहां नाबालिगों को सिम प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी। इसका मतलब है कि अगर कोई कस्टमर 18 साल से कम का है तो वह देश के टेलीकॉम ऑपरेटर से सिम कार्ड नहीं खरीद सकता है। इसके अलावा, नाबालिग कस्टमर्स को फिक्स्ड लाइन कनेक्शन के लिए भी आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी।

नया सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए भरना होगा फॉर्म -

DoT के अनुसार, नया सिम खरीदने के लिए कस्टमर्स को एक फॉर्म भरना होगा, जिसे कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म (CAF) कहा जाता है। फॉर्म विशेष रूप से ग्राहकों और दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह ग्राहकों और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के बीच एक अनुबंध है। ये फॉर्म नियम और शर्तों के साथ आता हैं, जिन्हें कस्टमर्स और टीएसपी द्वारा स्वीकार किया जाना जरूरी है।

दूरसंचार विभाग के निर्देशों के अनुसार, कस्टमर्स की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसे भी सिम कार्ड नहीं बेचा जा सकता। इसके अलावा, DoT ने पहले ही देश के सभी दूरसंचार ऑपरेटरों के साथ दिशा निर्देश साझा किए हैं और उन्हें सभी नियमों को पूरा करने के लिए कहा है।

एक व्यक्ति कितने सिम कार्ड खरीद सकता है?

डीओटी के नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति अपने नाम पर ज्यादा से ज्यादा 18 सिम कार्ड को खरीद सकता है। इनमें से 9 का इस्तेमाल मोबाइल कॉल्स के लिए और अन्य 9 का इस्तेमाल मशीन-टू-मशीन (M2M) कम्युनिकेशन के लिए कर सकते हैं। लेकिन अब 18 साल के कम वाले नाबालिग व्यक्ति नया सिम कार्ड अपने दस्तावेज़ पर नहीं खरीद सकेंगे।

कैसे चेक करें कि आपके आधार कार्ड पर कितने सिम कार्ड जारी किए गए हैं -

अब आप ऑनलाइन यह भी चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड पर कितने सिम कार्ड को जारी किया गया है, यहाँ आप इन स्टेप्स को फॉलो करके चेक कर सकते हैं।

१. आपको सबसे पहले tafcop.dgtelecom.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा।

२ : अब, बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और Request OTP के ऑप्शन पर टैप करें।

३ : उसके बाद, बॉक्स में ओटीपी दर्ज करना होगा और Submit ऑप्शन पर टैप करना होगा।

४. अब आपको वो सभी मोबाइल नंबर देखने को मिलेंगे जो आपके आधार कार्ड से जुड़े हुए है।


भागलपुर और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. bhagalpurvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.