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पाकिस्तान की एक कोर्ट ने ईशनिंदा के दोषी छात्र को सुनाई सजा ए मौत, जानिए पूरा मामला

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Posted On:Saturday, March 9, 2024

मुंबई, 09 मार्च, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। पाकिस्तान की एक कोर्ट ने ईशनिंदा के दोषी 22 साल के छात्र को मौत की सजा सुनाई है। वहीं, 17 साल के छात्र को उम्रकैद की सजा दी है। ब्रिटिश मीडिया BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, छात्रों ने व्हाट्सअप पर पैगंबर मुहम्मद को लेकर आपत्तिजनक मैसेज किए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि 22 साल के छात्र ने ऐसे फोटो वीडियो बनाए थे जिनमें पैगंबर मोहम्मद और उनकी पत्नियों के बारे में आपत्तिजनक शब्द कहे गए थे। 17 साल के छात्र ने इन फोटो वीडियो को शेयर किया था। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा आबादी वाले पंजाब प्रांत की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने उन्हें मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से ईशनिंदा वाली तस्वीरें और वीडियो बनाने और शेयर करने का दोषी पाया। पाकिस्तान में ईशनिंदा के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। कुछ लोगों को तो पीट-पीटकर मार डाला जाता है।

तो वहीं, फरवरी 2023 में भीड़ ने ईशनिंदा के आरोपी को पुलिस स्टेशन से बाहर निकालकर मार डाला था। भीड़ ने जब थाने पर हमला किया तो पुलिसवाले वहां से भाग खड़े हुए थे। हालांकि, बाद में वो एक्स्ट्रा फोर्स के साथ लौटे और ईशनिंदा के आरोपी की लाश को जलने से बचा लिया। मोहम्मद वारिस पर कुरान का अपमान करने का आरोप लगा था। साथ ही, मार्च 2023 में पाकिस्तान में एक एंटी टेररिज्म कोर्ट ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में ईशनिंदा से जुड़ा कमेंट डालने के आरोप में मुस्लिम शख्स को मौत की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने दोषी पर 12 लाख (1.2 मिलियन) का जुर्माना भी लगाया था।


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