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पुणे अदालत ने राहुल गांधी को सावरकर मानहानि मामले में समन किया जारी

Photo Source : google

Posted On:Tuesday, November 19, 2024


पुणे न्यूज डेस्क: पुणे में एमपी/एमएलए मामलों की विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 दिसंबर 2024 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। यह आदेश स्वतंत्रता सेनानी और हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर को कथित रूप से बदनाम करने के मामले में दिया गया है। यह शिकायत सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने दर्ज कराई थी।

सत्यकी सावरकर ने दावा किया कि राहुल गांधी ने मार्च 2023 में लंदन में दिए गए भाषण में सावरकर पर झूठा आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी किताब में एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई का जिक्र किया है। याचिका के अनुसार, सावरकर ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। पुलिस जांच में इस शिकायत में प्रथम दृष्टया सच्चाई पाई गई थी।

4 अक्टूबर को, विशेष अदालत ने राहुल गांधी को 23 अक्टूबर को पेश होने के लिए समन जारी किया था। हालांकि, गांधी अदालत में पेश नहीं हुए और बाद में बताया गया कि उन्हें समन नहीं मिला था। इसके बाद शिकायतकर्ता के वकील ने फिर से अदालत में समन जारी करने की प्रार्थना की।

राहुल गांधी के वकील ने अदालत को सूचित किया कि कांग्रेस नेता अगली तारीख पर पेश होंगे। अदालत ने इस पर सहमति जताते हुए गांधी को 2 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है।



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