ताजा खबर
राम गोपाल वर्मा ने ‘धुरंधर 2’ को बताया गेम-चेंजर, कहा – “गॉडफादर का भी गॉडफादर”   ||    कांग्रेस की रैली में 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी' की गूंज, मणिशंकर अय्यर मूवमेंट की यादें हुईं ताजा   ||    मुझे दलील रखने दें... सॉलिसिटर जनरल देते रहे दलील, CJI सूर्यकांत बोले- हम अंतरिम जमानत देते हैं, सिब...   ||    AUS vs ENG: भारत के खिलाफ फेंकी थी 1 ओवर में 9 गेंद, लगाई थी वाइड की लाइन, उसके दम पर एडिलेड टेस्ट ज...   ||    On This Day in 1979: जब पिच पर एल्युमीनियम बैट ने बंद करा दिया टेस्ट मैच, बदलने पड़ गए क्रिकेट के नि...   ||    BCCI का भारतीय टीम के लिए नया फरमान, प्लेयर्स को अल्टीमेटम! किसी भी कीमत पर खेलने होंगे ये 2 मैच   ||    इंग्लैंड ने चली चाल, एशेज में वापसी करने के लिए प्लेइंग XI में बड़ा बदलाव, जोश टंग की एंट्री   ||    चाहे जितना फ्लॉप हो टी20 टीम में इन 2 खिलाड़ियों की जगह है पक्की, आखिर क्यों प्लेइंग XI से बाहर नहीं...   ||    आज से अमेरिका लेगा भारतीयों के खिलाफ एक्शन? H-1B और H-4 वीजा के लिए छोड़नी पड़ेगी प्राइवेसी   ||    'मेरा बेटा बहुत...', सिडनी में हमला करने वाले आतंकी की मां का आया बयान, गोलीबारी पर जानें क्या कहा   ||   

सुप्रीम कोर्ट ने 40 साल पुरानी याचिका पर की सुनवाई, कहा UP और हरियाणा NCR में पटाखे बैन करे, जानिए पूरा मामला

Photo Source :

Posted On:Friday, January 17, 2025

मुंबई, 17 जनवरी, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। सुप्रीम कोर्ट ने 40 साल पुरानी याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को उत्तर प्रदेश और हरियाणा को NCR इलाकों में पटाखों पर पूर्ण और स्थायी प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया। इससे पहले दिल्ली और राजस्थान NCR में पटाखों पर स्थायी और पूर्ण प्रतिबंध लगा चुके हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस एएस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच कर रही थी। हालांकि, कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ही दोनों राज्यों को NCR इलाकों में पटाखे बैन करने का आदेश दिया था। UP सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (AAG) गरिमा प्रसाद ने बताया कि राज्य ने 17 जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों पर बैन लगाकर कोर्ट के आदेश का पालन किया है। इस पर जस्टिस ओका ने कहा कि कोर्ट ने अस्थायी बैन नहीं लगाया था बल्कि दिल्ली की तरह पटाखों पर स्थायी प्रतिबंध लगाने पर विचार करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा पटाखे बैन करने का कोर्ट का पिछला निर्देश मामले की अगली सुनवाई यानी 24 मार्च तक लागू रहेगा। कोर्ट 1985 में दायर एमसी मेहता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।

मामले में पटाखा व्यापारियों के फेडरेशन ने भी इंटरवेंशन ऐप्लीकेशन लगाई है। याचिका पर जस्टिस ओक ने फेडरेशन के वकील से कहा कि आपको हमें संतुष्ट करना होगा कि पटाखे जलाने से प्रदूषण नहीं होता। फेडरेशन की ओर से पेश वकील ने कहा- पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी अलग-अलग होती है। कभी-कभी पटाखे बहुत ज्यादा प्रदूषण करते हैं और कभी-कभी यह न के बराबर होता है। यह मामला मौलिक अधिकारों से जुड़ा है। कोर्ट को ग्रीन पटाखों को बैन से बाहर रखना चाहिए। इस पर बेंच ने कहा कि, पर्यावरण की समस्याएं उनके मुद्दों से पहले आती हैं। हमें चेक करना होगा कि ग्रीन पटाखे कितने ग्रीन हैं। वहीं, कोर्ट ने केंद्र से भी पटाखा बनाने वाली फर्मों की याचिकाओं पर जवाब देने को भी कहा। बेंच अगली तारीख पर फेडरेशन की याचिका पर भी सुनवाई करेगी।

तो वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर 2024 को कहा था कि कोई भी धर्म प्रदूषण करने वाली गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करता है। संविधान के अनुच्छेद- 21 के तहत नागरिकों को साफ पर्यावरण के अधिकार के तहत प्रतिबंध को सख्ती से लागू करना चाहिए। अगले दिन 12 दिसंबर को दिल्ली सरकार और NCR राज्यों को पटाखे बनाने, स्टोर करने, बेचने, डिस्ट्रिब्यूट करने सहित पूरे साल बैन करने का फैसला लेने का निर्देश दिया था। दिल्ली सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट शादान फरासत ने 19 दिसंबर, 2024 को बताया था कि सरकार ने कोर्ट के आदेश के आधार पर पटाखों पर बैन लगाया है। साथ ही हरियाणा के ग्रीन पटाखे यूज करने और राजस्थान के NCR इलाकों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की जानकारी भी दी थी।


भागलपुर और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. bhagalpurvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.