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अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद DGCA ने एयर इंडिया के तीन वरिष्ठ अफसरों को किया पद से हटाने का आदेश, जानिए पूरा मामला

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Posted On:Saturday, June 21, 2025

मुंबई, 21 जून, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। अहमदाबाद में 12 जून को हुए प्लेन क्रैश हादसे के बाद एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल के गंभीर उल्लंघन को लेकर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयर इंडिया के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को उनके पद से हटाने का आदेश दिया है। हटाए गए अधिकारियों में डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट चूड़ा सिंह, क्रू शेड्यूलिंग की चीफ मैनेजर पिंकी मित्तल और प्लानिंग अफसर पायल अरोड़ा शामिल हैं। इन तीनों पर क्रू शेड्यूलिंग और रोस्टरिंग में अनियमितताएं बरतने, अनिवार्य उड़ान अनुभव के नियमों को नजरअंदाज करने और सुरक्षा मानकों का पालन न करने के आरोप लगे हैं।

DGCA ने एयर इंडिया को निर्देश दिए हैं कि इन अधिकारियों को तुरंत क्रू शेड्यूलिंग से जुड़े किसी भी कार्य से हटा दिया जाए और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए। साथ ही उन्हें नॉन-ऑपरेशनल पदों पर तब तक स्थानांतरित किया जाए जब तक सुधारात्मक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। DGCA ने एयर इंडिया को 10 दिनों के भीतर इस संबंध में पूरी रिपोर्ट जमा करने को भी कहा है। एयर इंडिया ने DGCA के आदेश को लागू करने की पुष्टि की है और बताया है कि कंपनी के चीफ ऑपरेशन्स ऑफिसर अब सीधे इंटीग्रेटेड ऑपरेशन्स कंट्रोल सेंटर की निगरानी करेंगे। यह कार्रवाई उस हादसे के बाद की गई है जिसमें लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 टेकऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। यह विमान अहमदाबाद के एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से टकराया था, जिससे यात्रियों समेत 270 लोगों की मौत हो गई थी।

इस हादसे के बाद एयर इंडिया की उड़ानों में लगातार रद्द होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कंपनी के बेड़े में 33 बोइंग 787-8/9 विमान हैं, लेकिन 12 जून से 20 जून तक कुल 84 उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं। 18 जून को तीन, 19 जून को चार और 20 जून को आठ उड़ानें रद्द हुईं। हाल ही में वियतनाम जा रही फ्लाइट AI388 को भी तकनीकी खराबी के चलते रास्ते से ही दिल्ली लौटना पड़ा। इसके अलावा दिल्ली से पुणे जा रही फ्लाइट के पक्षी से टकराने के कारण उसकी वापसी उड़ान भी रद्द करनी पड़ी थी। DGCA ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में फ्लाइट ऑपरेशन से जुड़े नियमों का उल्लंघन पाया गया तो एयर इंडिया के खिलाफ जुर्माना, लाइसेंस सस्पेंशन या ऑपरेटर परमिशन रद्द करने जैसी सख्त कार्रवाई की जा सकती है।


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