ताजा खबर
कांग्रेस की रैली में 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी' की गूंज, मणिशंकर अय्यर मूवमेंट की यादें हुईं ताजा   ||    मुझे दलील रखने दें... सॉलिसिटर जनरल देते रहे दलील, CJI सूर्यकांत बोले- हम अंतरिम जमानत देते हैं, सिब...   ||    AUS vs ENG: भारत के खिलाफ फेंकी थी 1 ओवर में 9 गेंद, लगाई थी वाइड की लाइन, उसके दम पर एडिलेड टेस्ट ज...   ||    On This Day in 1979: जब पिच पर एल्युमीनियम बैट ने बंद करा दिया टेस्ट मैच, बदलने पड़ गए क्रिकेट के नि...   ||    BCCI का भारतीय टीम के लिए नया फरमान, प्लेयर्स को अल्टीमेटम! किसी भी कीमत पर खेलने होंगे ये 2 मैच   ||    इंग्लैंड ने चली चाल, एशेज में वापसी करने के लिए प्लेइंग XI में बड़ा बदलाव, जोश टंग की एंट्री   ||    चाहे जितना फ्लॉप हो टी20 टीम में इन 2 खिलाड़ियों की जगह है पक्की, आखिर क्यों प्लेइंग XI से बाहर नहीं...   ||    आज से अमेरिका लेगा भारतीयों के खिलाफ एक्शन? H-1B और H-4 वीजा के लिए छोड़नी पड़ेगी प्राइवेसी   ||    'मेरा बेटा बहुत...', सिडनी में हमला करने वाले आतंकी की मां का आया बयान, गोलीबारी पर जानें क्या कहा   ||    ब्रिटेन से निकाले जाएंगे लाखों मुसलमान! भारत पर सबसे ज्यादा असर कैसे?   ||   

आयकर: नई या पुरानी कर व्यवस्था में कहां और कितना पैसा बचेगा? समझें लाभ का पूरा गणित

Photo Source :

Posted On:Monday, February 24, 2025

बजट में आयकर में बड़ी राहत दी गई है। हालाँकि, यह राहत केवल नई कर व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए है। 1 अप्रैल, 2025 से उपलब्ध नई व्यवस्था के तहत करदाता संशोधित दर के अनुसार अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल कर सकेंगे। नई व्यवस्था में गैर-वेतनभोगी वर्ग को प्रति वर्ष 12 लाख रुपये तक की आय पर तथा वेतनभोगियों को 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट प्रदान की गई है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि पुरानी कर व्यवस्था, मौजूदा नई कर व्यवस्था और प्रस्तावित नई कर व्यवस्था यानी जो 1 अप्रैल से लागू होने वाली है, के तहत कर देयता क्या होगी?

अब क्या व्यवस्था है?
पुरानी कर व्यवस्था में 50,000 रुपये की छूट और मानक कटौती के बाद 5,00,000 रुपये तक की आय कर-मुक्त है। वर्तमान नई कर व्यवस्था में 75,000 रुपये की छूट और मानक कटौती के बाद 7,00,000 रुपये तक की आय कर मुक्त है। लेकिन बजट 2025 में नई कर व्यवस्था की इस सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब गैर-वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए कर-मुक्त सीमा 12 लाख रुपये और वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए 12.75 लाख रुपये है।

इस तरह से करेंगे गणना
हम पुरानी कर व्यवस्था, वर्तमान नई कर व्यवस्था और प्रस्तावित नई कर व्यवस्था के तहत 6.75 लाख रुपये, 9.25 लाख रुपये, 12.50 लाख रुपये, 14.50 लाख रुपये, 18.50 लाख रुपये, 24 लाख रुपये और 30 लाख रुपये की आय वाले वेतनभोगी श्रेणी के करदाताओं के लिए आयकर देयता की गणना करेंगे। हम यह मान रहे हैं कि करदाता मानक कटौती के अलावा किसी अन्य कटौती का लाभ नहीं उठा रहा है।

6.75 लाख रुपये की आय पर कर
पुरानी कर व्यवस्था- 39,000 रुपये
वर्तमान नई कर व्यवस्था- 0
प्रस्तावित नई कर व्यवस्था- 0

9.25 लाख रुपये की आय पर कर
पुरानी कर व्यवस्था- 1,01,400 रुपये
वर्तमान नई कर व्यवस्था- 41,600 रुपये
प्रस्तावित नई कर व्यवस्था- 0

12.50 लाख की आय पर टैक्स
पुरानी कर व्यवस्था- 1,79,400 रुपये
वर्तमान नई कर व्यवस्था- 79,300 रुपये
प्रस्तावित नई कर व्यवस्था- 0

14.50 लाख रुपये की आय पर कर
पुरानी कर व्यवस्था- 2,41,800 रुपये
वर्तमान नई कर व्यवस्था- 1,19,600 रुपये
प्रस्तावित नई कर व्यवस्था- 89,700 रुपये

18.50 लाख रुपये की आय पर कर
पुरानी कर व्यवस्था- 3,66,600 रुपये
वर्तमान नई कर व्यवस्था- 2,31,400 रुपये
प्रस्तावित नई कर व्यवस्था- 1,61,200 रुपये

24 लाख रुपये की आय पर कर
पुरानी कर व्यवस्था- 5,38,200 रुपये
वर्तमान नई कर व्यवस्था- 4,03,000 रुपये
प्रस्तावित नई कर व्यवस्था- 2,92,500 रुपये

30 लाख रुपये की आय पर कर
पुरानी कर व्यवस्था- 7,25,400 रुपये
वर्तमान नई कर व्यवस्था- 5,90,200 रुपये
प्रस्तावित नई कर व्यवस्था- 4,75,800 रुपये।


भागलपुर और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. bhagalpurvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.